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बिना टैक्स सामान बेचने पर व्यापारी को 18 हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। सुल्तानपुर में बिना टैक्स का सामान बेच रहे पंजाब के व्यापारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग ने 18672 रुपये जुर्माना लगाया है। पंजाब के व्यापारी बाहरी राज्यों से बिना टैक्स भरे कुर्सियां लाकर चंबा में बेच रहे थे। लोगों को व्यापारी कुर्सी बेच रहे थे, उन्हें कुर्सी खरीदने पर बिल नहीं दिए जा रहे थे। जबकि बिना बिल कोई भी सामान नहीं बेचा जा सकता। चंबा में यह धंधा काफी समय से चल रहा था। विभाग के पास इसको लेकर कई शिकायतें भी मिल चुकी थी। मगर विभाग को इन व्यापारियों के ठिकाने का पता नहीं लग रहा था।

मंगलवार को विभाग को सूचना मिली कि सुल्तानपुर में पंजाब के व्यापारियों ने एक स्टोर रखा है। यहां पर भारी मात्रा में कुर्सियां रखी हुई हैं। विभागीय टीम ने सुल्तानपुर में जाकर स्टोर का पता किया और वहां दबिश दी। इस दौरान विभागीय टीम ने पाया कि स्टोर में 50000 रुपये से अधिक कीमत की कुर्सियां रखी थी।
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इनको लेकर व्यापारी ने कोई टैक्स जमा नहीं करवाया था। इसके चलते स्टोर को सील किया गया। साथ ही व्यापारियों को 18672 रुपये जुर्माना ठोंका गया। शाम के समय व्यापारियों ने जुर्माना अदा किया। इसके बाद स्टोर में रखे सामान को छोड़ा गया। विभागीय कार्रवाई में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिन प्रसाद थापा, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी शम्मी कुमार और बलजीत सिंह, सहायक दर्शन कुमार और चालक विनोद कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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सुल्तानपुर में पंजाब के व्यापारी बिना टैक्स का सामान बेच रहे थे। इसके चलते उन्हें जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा करने के बाद सामान छोड़ा गया। विभाग इस प्रकार की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए है।
नविंद्र सिंह, उपायुक्त राज्यकर एवं आबकारी चंबा

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