जांच कमेटी की रिपोर्ट से खुलासा, हाईकोर्ट के बाद एसडीएम सलूणी ने बनाई थी समिति
उच्च न्यायालय में दायर की गई है याचिका, आठ सदस्यों की टीम ने की मामले की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
सलूणी (चंबा)। विकास खंड सलूणी के तहत ग्राम पंचायत संघणी के 41 लोग अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह सकते हैं। ये लोग बाहरी जिलों में रहते हैं।
इस संबंध में उच्च न्यायालय में भी संघणी के 112 लोगों के जिले से बाहर के संबंध में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने एसडीएम सलूणी को मामले की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट भी तलब की है। हाईकोर्ट के आदेश मिलने पर एसडीएम ने आठ सदस्यों की कमेटी बनाई। नायब तहसीलदार डीसी राणा कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा पीआई दर्शन सिंह, चुनाव प्रभारी, पटवारी, बीएलओ, एसएचओ किहार शामिल रहे। संयुक्त टीम ने मामले की जांच कर पंचायत सचिव के रिकॉर्ड और राशन कार्ड की जांच के बाद रिपोर्ट उच्च न्यायालय में सौंपी है।
इसमें साफ किया है कि 1138 मतदाताओं की सूची में से 41 लोग जिले से बाहर रहते हैं। वे मतदान करने के लिए ही क्षेत्र में पहुंचते हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि मतदान प्रक्रिया में यदि 41 लोग भी भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें मतदान केंद्र में एआरओ को अपना स्थायी प्रमाण पत्र देना होगा। इससे साफ है कि वे यहीं के ही स्थायी निवासी हैं। एसडीएम चंद्रवीर सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर टीम गठित कर मामले की जांच करवाई गई। रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है। अब आगामी पंचायत चुनावों से 41 मतदाता मतदान करने से वंचित रह सकते हैं।