चंंबा। जुम्महार में जंगल में कटे हुए देवदार के पेड़ की लकड़ी को बिना अनुमति घर में लगाने पर एक व्यक्ति पर वन विभाग ने 35,000 रुपये जुर्माना लगाया है। सोमवार शाम को वन विभाग को सूचना मिली कि व्यक्ति जंगल से बिना अनुमति देवदार की लकड़ी को लाकर अपने गृह निर्माण में लगा रहा है। इसकी सूचना पाते ही वन विभाग की तरफ से तुरंत एक टीम को मौके पर भेजा गया। वन खंड अधिकारी नरेंद्र वर्मा की अगुवाई में टीम ने जुम्महार में अपनी दबिश दी।
इस दौरान टीम ने व्यक्ति के घर पर रखे हुए देवदार के पेड़ के कटे हुए स्लीपर भी बरामद किए। जब टीम ने उन कटे हुए स्लीपरों को जंगल में जाकर मिलाया तो वह बर्फबारी में पिछले साल गिरे हुए देवदार के पेड़ के निकले। ऐसे में विभाग ने व्यक्ति को नियमानुसार बिना अनुमति जंगल से देवदार की लकड़ी ले जाने के आरोप में डैमेज रिपोर्ट काटी। इसमें व्यक्ति को 35,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। यदि व्यक्ति ने पेड़ को कुल्हाड़ी से जंगल में अवैध रूप से काटा होता तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई कर सकता था। फिलहाल व्यक्ति को वन विभाग ने जुर्माना लगाकर छोड़ दिया है। साथ ही उसे हिदायत दी है कि वह दोबारा बिना अनुमति जंगल से लकड़ी न लाए। वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ने बताया कि जुम्महार में जंगल से देवदार की लकड़ी लाकर घर में इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को 35,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।