चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के 225 चालान पेश हुए। इसमें से 172 चालानों के तहत करीब 1.86 लाख रुपये का जुर्माना इन वाहन चालकों से वसूला। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियम तोड़ते वे दोबारा पकड़े गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इस दौरान 53 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए है। उल्लेखनीय है कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।