चंबा। मिंजर मेले में सरकारी और निजी बसों में किसी प्रकार की ओवरलोडिंग नहीं होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों सहित एचआरटीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बस में ओवरलोडिंग या छत पर सवारियां पाई गई, तो संबंधित बस ऑपरेटर का बस परमिट रद्द किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी बस ऑपरेटर की होगी। अकसर देखने को मिलता है कि मिंजर मेले के दौरान निजी बसों में ओवरलोडिंग और छत पर सवारी बिठाई जाती है।
इससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। इसके लिए बस ऑपरेटरों को समय-समय पर सूचित भी किया जाता है। मिंजर मेले के दौरान जिले के सभी क्षेत्रों के लोग खरीदारी के लिए चंबा पहुंचते हैं। ऐसे में बसों में काफी भीड़ रहती है। कई बस ऑपरेटर बसों की छतों पर भी सवारियां बिठा देते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से चंबा में पहले भी कई बस हादसे हो चुके हैं। इस तरह की कोई घटना मिंजर मेले के दौरान घटित न हो। इसके लिए परिवहन विभाग पूरी मुस्तैदी से कार्य करेगा। जगह-जगह नाके लगाकर बसों के पर नजर रखी जाएगी। ओवरलोडिंग करने वाले बस ऑपरेटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
छत पर सवारी बिठाने वाले ऑपरेटर के रद्द होंगे रूट परमिट : ओंकार सिंह
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि मिंजर मेले में बसों में ओवर लोडिंग नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा छतों पर सवारी बिठाने वाले बस ऑपरेटरों के रूट परमिट रद्द किए जाएंगे। ताकि किसी प्रकार की घटना घटित न हो सके। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह बसों की छत पर सफर न करें।