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ट्रक दुर्घटनाग्रस्त मामले में चालक को तीन साल का कारावास, सात हजार जुर्माना

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ट्रक दुर्घटना मामले में चालक को तीन साल का कारावास
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सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने सुनाया फैसला
11 जनवरी 2016 को चंबा-तीसा मार्ग पर कंदला के समीप हुआ था हादसा
अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने वाहन दुर्घटना मामले में आरोपी चालक गगन सिंह पुत्र चुन सिंह निवासी गांव सपड़ा डाकघर कंदला तहसील और जिला चंबा को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
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आरोपी चालक को भादंसं की धारा 279, 337 के तहत छह-छह महीने का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक साल की सजा और एक हजार जुर्माना और धारा 304-एए के तहत तीन साल का कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने की। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी 2016 को समय करीब आठ बजे गगन सिंह एक ट्रक लेकर आया, लेकिन चंबा-तीसा मार्ग पर कंदला के समीप उसने नियंत्रण खो दिया। इस कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में केसर सिंह, संतोष कुमार और चालक को चोटें आईं, जबकि विनोद कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने केसर सिंह की शिकायत पर चालक गगन सिंह के खिलाफ मामला सदर पुलिस थाना चंबा में दर्ज किया। पुलिस ने हादसे के कारणों की छानबीन की। छानबीन करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसके बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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