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Chamba News: प्रतिबिंधित दवाइयां बेचने के आरोप में दोषी को 10 वर्ष कारावास, 1 लाख जुर्माना

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चंबा। स्पेशल जज एवं सत्र न्यायाधीश चंबा पीआर पहाड़िया की अदालत ने नशीले पदार्थ रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जिला न्यायवादी सोहम कौशल ने बताया कि 7 अगस्त 2018 को सदर थाना प्रभारी प्रशांत ठाकुर को गुप्त सूचना मिली कि इमरान पुत्र युसुफ मोहम्मद निवासी बन्नू डाकघर सुल्तानपुर ने अपने घर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेचने के लिए रखी हैं। इस पर थाना प्रभारी न्यायालय से रेड के लिए सर्च वारंट लेकर तलाशी करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ ड्रग इंस्पेक्टर समेत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी इस रेड में शामिल रहे। टीम ने दबिश देकर कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे से से 6,720 कैप्सूल, और 39 गोलियां बरामद की गईं। इस दौरान आरोपी दवाइयों को लेकर कोई भी वैद्य दस्तावेज नहीं दिखा पाया। तलाशी में टीम ने कमरे में रखे एक ट्रंक के भीतर कपड़े में छिपाकर रखी 7,86,567 रुपये की नकदी भी बरामद की। संयुक्त टीम ने दवाइयों और पैसों को सील बंद किया जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई। इसके बाद पुलिस ने चालान बनाकर केस न्यायालय में प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान 21 गवाहों के बयान लिए गए। इसके तहत शनिवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।
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