चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के अमूमन 150 चालान पेश हुए। इसमें से 101 चालानों के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना यातायात के नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही बिगड़ैल चालकों को पुन: नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी चेताया गया।
इस दौरान 49 वाहन चालक अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में चालान प्रस्तुत किए गए।