चरस के साथ पकड़े महिला, पुरुष को चार साल के कारावास की सजा
- 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं देने पर काटना होगा अतिरिक्त कारावास
- साल 2022 में नौणी चौक पर 2.416 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े थे दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा की अदालत ने 2.416 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े महिला और पुरुष को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा।
जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने 27 फरवरी 2022 को नौणी चौक पर नाका लगाया था। नाके के दौरान बिलासपुर की ओर से आ रही एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार की पिछली सीट के नीचे 2.416 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने कार चालक महेश कुमार निवासी गांव जेश्टा डाकघर ठेला तहसील भुंतर जिला कुल्लू और साथ में बैठी रजनी निवासी सैंज जिला कुल्लू को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के दौरान चरस की खरीद-फरोख्त में शामिल दिल्ली में मोमोज बेचने वाले नेपाली मूल के एक व्यक्ति और कुल्लू में सेब का उत्पादन करने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पूरी जांच के बाद मामला अदालत में दायर किया गया। मामले में कुल 21 गवाहों को पेश किया। बुधवार की मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने चरस के साथ पकड़े गए महिला और पुरुष को दोषी करार दिया। जबकि खरीद-फरोख्त के आरोपियों को बरी कर दिया। दोषी महिला और पुरुष को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अभय गुप्ता ने की।