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जिले में खुली रहेंगी शराब, मांस और मछली की दुकानें

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बिलासपुर में शनिवार के दिन खुला शराब का ठेका। - फोटो : BILASPUR
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बिलासपुर। उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश लड़ रहा है। उन्होंने आमजन से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सहयोग करने की अपील की।
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कहा कि सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी केवल 50 व्यक्तियों की ही अनुमति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बाजार सोमवार से शुक्रवार तक ही खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। जिले में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध बिक्रेता, ब्रेड, फ्रूट, सब्जी, दवाइयां की दुकानें और समाचार पत्रों की एजेंसी/वैंडर रूटीन में ही खुले रहेंगे। सभी मॉल, कांप्लेक्स, स्वीमिंग पुल पहली मई तक बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को सभी सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक परिसर बंद रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे।
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शराब के ठेके एक्साइज के तहत आते हैं। एक्साइज एक्ट के तहत पूर्व की भांति खुले रहेंगे। कच्चा मांस, मछली, चिकन आदि की दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। कोविड से निपटने के लिए और सरकार के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिले में 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके साथ एक एसआई स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी के चलते बनाए गए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
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