संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद लगी आचार संहिता के दौरान सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के आदेश जारी हो जाते हैं। एक निर्धारित तिथि के अंदर सभी लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने पड़ते हैं। घुमारवीं पुलिस थाना के तहत भी ऐसे सभी लोगों को 31 मार्च से पहले अपने लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के आदेश से जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक करीब 25 फीसदी लाइसेंसी हथियार ही घुमारवीं थाने में जमा हुए हैं। पुलिस थाना घुमारवीं के पास रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्र में करीब 1325 लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। अभी तक केवल 307 लोगों ने ही अपने लाइसेंसी हथियार जमा करवाए हैं। पुलिस विभाग की मानें तो पुलिस थाना के रिकॉर्ड में मौजूद सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अपने हथियार 31 मार्च तक जमा करवा दें। हथियार जमा करने के लिए मात्र तीन दिन शेष बचे हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार, अगर लोगों ने समय पर अपने हथियार जमा नहीं करवाए तो उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा उन पर धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाने में हथियार जमा करवाने के रसीद दी जाती है। चुनाव खत्म होने के बाद रसीद दिखाकर वह अपना लाइसेंस हथियार वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई समय पर हथियार जमा नहीं करवाता है तो उस पर कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह 31 मार्च से पहले अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवा कर उसकी रसीद ले लें।अगर समय पर कोई अपने हथियार जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
चंद्रपाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक घुमारवीं।