स्वारघाट में आयोजित जागरूकता कैंप में मौजूद खाद्या सुरक्षा विभागी के अधिकारी व कारोबारी। संवाद
स्वारघाट में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक दिवसीय जागरूकता शिविर में दिए जरूरी दिशा-निर्देश
खाद्य सामग्री खरीदते समय पक्का बिल लेने और उसे सुरक्षित रखने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में स्वारघाट स्थित निजी होटल में खाद्य कारोबारियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। कैंप में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बिलासपुर महेश कश्यप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खगेंद्र सिंह और सुरेश प्रेमी ने कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार, होटल और ढाबा संचालक साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही कारोबार करें। उन्होंने ढाबा संचालकों को एनालॉग पनीर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की सलाह दी। साथ ही खाद्य सामग्री खरीदते समय पक्का बिल लेने और उसे सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने खाद्य पदार्थ तैयार करने में अखबार के कागज और लिफाफों का इस्तेमाल न करने, खाद्य सामग्री में अनावश्यक फूड कलर न डालने और अपने प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस बनाकर उसे दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। जले हुए तेल का बार-बार इस्तेमाल न करने तथा खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री बंद करने की भी सलाह दी गई। दुकानों पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाने को कहा गया।
अधिकारियों ने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश देते हुए खाने में तेल, नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया, ताकि मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों से बचाव हो सके। कैंप में व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान अजय ठाकुर सहित करीब 50 खाद्य कारोबारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने सभी कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया।