विशेष लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे पर जोर
21 अप्रैल से शुरू हुआ अभियान, 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर ने बताया कि यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत देशभर में लंबित उपयुक्त मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाने पर बल दिया जा रहा है। कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में गति लाने और पक्षकारों के बीच विवादों को आपसी सहमति से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाधान समारोह 2026 के तहत अंतिम चरण में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। अभियान के तहत 21 अप्रैल से ही सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये बैठकें राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय स्तर पर स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से अथवा आभासी माध्यम से भी भाग ले सकते हैं। इस विशेष लोक अदालत में अपने लंबित मामलों को शामिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जो आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार 31 मई 2026 तक इस फॉर्म को भरकर अपने मामले को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत में शामिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए दूरभाष नंबर 011-23115652 तथा 011-23116464 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से 011-23116465 पर संपर्क किया जा सकता है। ईमेल के माध्यम से speciallokadalat2026sci.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंत में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए आगे आएं।