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Bilaspur News: धौलरा जमीन विवाद में रोक का आदेश रद्द

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जिला जज की अदालत ने निचली अदालत का फैसला पलटा, मालिकाना हक का फैसला मुख्य मुकदमे में होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर की जिला जज की अदालत ने धौलरा में जमीन विवाद से जुड़े मामले में वरिष्ठ सिविल जज की ओर से जारी अस्थायी निषेधाज्ञा रद्द कर दी है। अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए 30 जुलाई 2025 का आदेश निरस्त कर अस्थायी रोक की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जमीन के अंतिम मालिकाना हक का फैसला मुख्य दीवानी मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर होगा। मामला अप मुहाल बिलासपुर (धौलरा सेक्टर) के खसरा नंबर 178 की 335.25 वर्ग मीटर जमीन से संबंधित है। वादी का दावा था कि जमीन इवेक्यू प्रॉपर्टी नंबर 125 का हिस्सा है और उनके पिता ने वर्ष 1958 में इसे 6,850 रुपये में खुली नीलामी में खरीदा था। प्रतिवादी पर हस्तक्षेप और निर्माण का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए रोक की मांग की गई थी।
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जिला अदालत ने कहा कि बिक्री प्रमाणपत्र में संबंधित खसरा नंबर या क्षेत्रफल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टी रजिस्टर में संपत्ति सात कमरों और एक रसोई वाले दो मंजिला मकान के रूप में दर्ज है। अदालत ने जमाबंदी और निशानदेही रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण माना। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड अंतिम मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है, लेकिन संपत्ति की पहचान और कब्जे की स्थिति समझने में उपयोगी है। अदालत ने कहा कि पूरे खसरा नंबर पर वादी का प्रथम दृष्टया अधिकार स्थापित नहीं हुआ। दोनों पक्षों को 26 अक्तूबर 2026 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
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