भगेड़ (बिलासपुर)। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं नेहा शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस केे दो मामलों का निपटारा किया। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई करते हुए करते सुरजीत पुत्र रामलाल निवासी गांव रोहिण को दोषी करार देते हुए तीन-तीन माह कारावास, सात लाख और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरलोग के वकील पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सुरजीत कुमार ने 20 लाख 50 हजार रुपये ऋण लिया था। ऋण की राशि अदा न करने पर उसका अकाउंट एनपीए हो गया। बैंक शाखा की तरफ से बार-बार ऋण की राशि अदा करने के लिए कहा गया। इसके बाद सुरजीत कुमार ने दो चेक बैंक शाखा के नाम पर दिए। दोषी ने एक चेक 6 लाख 60 हजार रुपये, दूसरा 70 हजार रुपये का दिया। बैंक की ओर से दोनों चेक अदायगी के लिए लगाए गए, लेकिन दोनों ही चेक बाउंस हो गए। इसके बाद बैंक की तरफ से आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसने उपरोक्त राशि जमा नहीं करवाई।