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Bilaspur News: मडी परिषद उपनिदेशक पर सूचना आयोग ने डाला 25 हजार का जुर्माना

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बिलासपुर (रामपुर) । राज्य सूचना आयोग ने सूचनाएं समय पर न देने और आयोग में सुनवाई पर उपस्थित न होने पर मुरादाबाद मंडी परिषद के उप निदेशक ( निर्माण) पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वसूली के संबंध में मंडी परिषद मुरादाबाद के कार्यालय को रिकवरी नोटिस भी भेजा है।
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विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला सह मंत्री और जनपद के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित अग्रवाल ह्दयेश एडवोकेट ने 2021 में आरटीआई प्रार्थनापत्र में मुरादाबाद स्थित मंडी परिषद के उप निदेशक (निर्माण) से मंडल भर की कई मंडी समितियों में होने वाले विकास और निर्माण आदि कार्यों से संबंधित कई बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थीं। किंतु डीडी ने सूचनाएं नहीं दी थीं। उसके बाद अधिवक्ता ने निदेशक राज्य मंडी परिषद लखनऊ के यहां पर प्रथम अपील लगाई थी। परंतु निदेशक ने भी सूचनाएं नहीं दिलवाई। तत्पश्चात दूसरी अपील यूपी राज्य सूचना आयोग में दाखिल की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि उप निदेशक ( निर्माण) ने जान बूझकर वादी को सूचनाएं देर से उपलब्ध कराई हैं, और न ही डीडी सुनवाई में सूचना आयोग में उपस्थित हो रहे हैं। सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने मंडी परिषद के डीडी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। सूचना आयोग ने जुर्माना वसूली के लिए डीडी के वेतन से तीन किस्तों में कटौती करते हुए सूचना आयोग के खाते में जमा करने के आदेश मंडी परिषद मुरादाबाद को जारी किए हैं।
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