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Bilaspur News: आरोपी नेपाली नागरिक का मूल नागरिकता कार्ड लौटाने के आदेश

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विशेष न्यायाधीश ने 20 हजार रुपये के मुचलके पर दी दस्तावेज रिलीज करने की अनुमति
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पुलिस ने बरमाणा थाना क्षेत्र में जांच के दौरान जब्त किया था नेपाली मूल नागरिकता कार्ड

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बिलासपुर की विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे मामले में आरोपी नेपाली नागरिक को राहत देते हुए उसका मूल नागरिकता कार्ड रिलीज करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आरोपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 हजार रुपये के मुचलके और एक जमानती के आधार पर दस्तावेज वापस करने की अनुमति प्रदान की।
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जानकारी के अनुसार आरोपी निवासी नेपाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला अदालत में विचाराधीन है। पुलिस थाना बरमाणा की पुलिस ने जांच के दौरान उसका मूल नेपाली मूल नागरिकता कार्ड अपने कब्जे में लिया था। आरोपी ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया कि यह दस्तावेज उसकी पहचान और रोजमर्रा के कार्यों के लिए आवश्यक है। अदालत में राज्य पक्ष ने भी दस्तावेज रिलीज करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों के पालन की बात कही। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि जब्त दस्तावेज का मामले को साबित करने में कोई विशेष साक्ष्य महत्व नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि कार्ड वापस करने से पहले न्यायालय के क्रिमिनल अहलमद की ओर से उसके दोनों तरफ की साफ और स्वयं सत्यापित फोटो प्रति न्यायिक रिकॉर्ड में रखी जाएगी, ताकि पहचान और ट्रायल के दौरान जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिए कि वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब भी आदेश दिया जाए, मूल नेपाली मूल नागरिकता कार्ड अदालत में पेश करेगा। साथ ही आरोपी कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा और न ही इसमें कोई बदलाव कर सकेगा। अदालत ने सभी शर्तों के साथ आवेदन का निपटारा करते हुए आदेश की प्रति मुख्य मामले की फाइल के साथ संलग्न करने के निर्देश दिए हैं।
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