बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त रोहित जम्वाल ने जिला बिलासपुर में 1 मई से सामूहिक भोज/धाम पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बताया कि 1 मई से विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोगों को आयोजकों सहित शामिल होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड़ करनी होगी। ऐसा न करने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होगा और समारोह में उपस्थित पाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह एक दिन का ही होगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह के लिए पूर्व में ली गई अनुमति में भी 1 मई से 20 लोग ही शामिल होंगे। किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज/धाम नहीं होगी। बताया कि 1 मई से डीजे लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। पूर्व में ली गई अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।