one year jail to accused of check bounce case in talai bilaspur
भगेड़ (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी झंडूता जितेंद्र कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में नामजद आरोपी कृष्ण चंद सोनी निवासी गांव तलाई तहसील झंडूता को दोषी करार दिया है। अदालत ने पहले मामले में 3,20,00 रुपये और दूसरे मामले में 13 लाख रुपये अदा करने और एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता एसबीआई की शाखा तलाई के वकील लेख राम नड्डा ने बताया कि मामले के आरोपी कृष्ण चंद सोनी ने बैंक शाखा तलाई से कैश क्रेडिट लोन लिए थे। आरोपी ने पहला लोन 2,75,000 रुपये और दूसरा लोन 10 लाख रुपये का लिया। आरोपी ने इन दोनों ऋण की किस्तें लगातार अदा नहीं की। एक दिन आरोपी बैंक शाखा में आया और ऋण अमाउंट के बारे में छानबीन की।
पहले ऋण का 3,78,076 रुपये और दूसरे की अदायगी 12,90,000 रुपये पर बन चुकी थी। आरोपी ने ऋण की अदायगी के लिए बैंक के नाम दो अलग-अलग चेक दिए। बैंक ने जब इन चेक को अदायगी के लिए लगाया तो बाउंस हो गए।
बैंक शाखा ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को लीगल नोटिस जारी किया, लेकिन आरोपी उपरोक्त ऋण की अदायगी निर्धारित समय अवधि में नहीं कर सका। इसके चलते बैंक ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायतें दर्ज कर दी। बैंक के वकील लेख राम नड्डा ने बताया कि दोनों मामलों में अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजाएं सुनाई हैं।