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Bilaspur News: जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को

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-विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बैंक, दुर्घटना मुआवजा, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल और वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी में से लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह भी आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के चालान ऑनलाइन, ईपे, ई कोर्ट और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही लोक अदालत से पूर्व भी अपने लंबित मामले को मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर और हमीरपुर, समझौता अधिकारी के पास जा कर भी अपने चालान को भुगतान किया जा सकता है। कोर्ट में लंबित मामले को भी लोक अदालत से पूर्व निपटारा करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 15100 (टोल फ्री) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ईमेल Secy-dlsa-bil-hpgmail.com पर भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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