पीजी, आवासीय कॉलोनियों का पंजीकरण अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत अब उपमंडल घुमारवीं में भी प्रवासी सत्यापन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।
इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय अधिकारी गौरव चौधरी जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक अहम बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार उपमंडल घुमारवीं क्षेत्र में संचालित सभी रेहड़ी फड़ी, फेरी लगाने वाले सभी प्रवासी, पेइंग गेस्ट, आवासीय कॉलोनियों, निजी मकानों, दुकानों, होटलों, ढाबों और निर्माण स्थलों पर बाहर से आकर रहने एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण, पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण और पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने या काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी।