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Bilaspur News: जिले में 13 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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लंबित, पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों का होगा निपटान
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मुफ्त कानूनी मदद होगी उपलब्ध, बैंक, श्रम और वैवाहिक विवाद मामलों का होगा समाधान

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में आयोजित होगी।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से लंबित और पूर्व मुकदमेबाजी के मामले निपटाए जाएंगे। इनमें बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद तथा मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल हैं। मोटर वाहन चालान के मामलों को ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली के माध्यम से या न्यायालय आकर निपटाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे लोक अदालत में अपने मामले पेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वह भी आपसी समझौते के आधार पर आवेदन कर सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता या परामर्श के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों टोल फ्री 15100, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर 01978-224887, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ई-मेल Secy-dlsa-bil-hpgov.in पर भेज सकते हैं या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
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