राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर न्यायिक परिसर और घुमारवीं उपमंडल पर उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजन गुप्ता ने बताया कि जिला बिलासपुर में इस लोक अदालत के लिए पांच बैंचों का गठन किया गया।
इसमें तीन बैंच जिला मुख्यालय और दो बैंच घुमारवीं उपमंडल स्तर पर लगाए गए थे। इन बैंचों में कुल 574 विभिन्न प्रकार के मामले समझौते के लिए रखे गए।
इसमें से 319 मामलों को आपसी समझौते से निपटाए गए। इसमें 26 लाख 28 हजार 305 रुपये की राशि मुआवजा, जुर्माना और ऋण के रूप में वसूल की गई।
उन्होंने बताया कि जिला की विभिन्न लोक अदालतों में बैंक प्री-लिटीगेशन के लिए 81 मामले प्रस्तुत किए गए। इनमें से सभी 81 मामलों का निपटारा कर दिया गया जबकि लंबित कुल 493 मामलों में से 238 मामलों को आपसी समझौते द्वारा निपटाया गया।
गुप्ता ने लोगों से आह्वान किया कि वे लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के साथ वाद-विवादों को निपटाने में रुचि दिखाएं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों को निपटाने से लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलता है और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहता है।