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Bilaspur News: पंचायत प्रधानों को बताए अधिकार और जिम्मेदारियां

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बिलासपुर में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में मौजूद पंचायत प्रधान। स
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जिला पंचायत अधिकारी ने नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करने पर दिया जोर
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पंचायतों के कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से जिला परिषद भवन बिलासपुर में चल रहा पंचायत प्रधानों का चार दिवसीय फाउंडेशन कोर्स शुक्रवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रधानों को पंचायती राज व्यवस्था के नियमों, पंचायतों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों की जानकारी दी गई।
समापन अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी सरबेश सिंह बिष्ट ने पंचायत प्रधानों को संबोधित किया। उन्होंने पंचायतों के कामकाज में नियमों की जानकारी रखने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान मिली जानकारी को पंचायतों के कामकाज में लागू करने की बात कही।
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चार दिवसीय प्रशिक्षण में प्रधानों को पंचायती राज एक्ट और रूल, पंचायतों के अधिकार और जिम्मेदारियों तथा पंचायत स्तर पर कार्यों के संचालन की प्रक्रिया समझाई गई। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सही उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बीबीजी रामजी योजना और 16वें वित्त आयोग से जुड़े प्रावधानों को भी शामिल किया गया।
प्रधानों को पंचायत स्तर पर उनकी न्यायिक शक्तियों से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने के साथ आपदा प्रबंधन के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। आपदा की स्थिति में पंचायत की भूमिका, प्रशासन के साथ समन्वय और राहत-बचाव कार्यों में पंचायत की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया।
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प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रधानों को पंचायत प्रशासन, विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय संसाधनों के उपयोग से जुड़े विषयों की व्यावहारिक जानकारी देना रहा।
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