बिलासपुर। उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिले के सभी विभागों और कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। जिले के सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल वे संस्थान खुले रहेंगे जहां परीक्षाएं चल रही हैं। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ नियमित रूप से अपने संस्थाओं में आएंगे। कोचिंग सेंटर, नर्सिंग, मेडिकल व डेंटल कॉलेज खुले रहेंगे। कोविड-19 एसओपी का पालन होगा। इसके लिए अनुपालना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा। घर पर परिवार के सदस्यों के साथ होली खेलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि मंदिर, पूजा स्थल के समीप लंगर और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल दर्शन की ही अनुमति होगी। एसओपी की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी सरकारी विभागों और पीएसयू स्वायत्त निकाय में 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।