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तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से झटका: अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पत्नियों और भतीजे को मिली राहत

Mon, 03 Nov 2025 09:16 PM IST
राहुल तिवारी अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

रायपुर के चर्चित सूदखोर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि पत्नियों और भतीजे को राहत दी है। 
 
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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रायपुर के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, दोनों की पत्नियों और भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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राज्य सरकार की ओर से तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में उनके आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि तोमर बंधु शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन पर लगभग 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की छापामारी में उनके घर से कई ब्लैंक चेकबुक, हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा वे बिना लाइसेंस के अवैध सूदखोरी करते पाए गए।

सरकारी अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद अदालत ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के बाद तोमर बंधुओं के अधिवक्ता ने कहा कि वे अन्य कानूनी विकल्पों की सहायता लेंगे, क्योंकि इसी मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए इन दोनों को भी कानूनी राहत मिलने की उम्मीद है।
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