-ग्राम पंचायत बकरोआ को दिया लाइट स्थानांतरित करने के लिए 15 दिन का समय
-जनहित में की गई शिकायत पर खंड विकास अधिकारी ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग हिमाचल प्रदेश ने जनहित की एक महत्वपूर्ण शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोलर लाइट को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। खंड विकास अधिकारी विकासखंड घुमारवीं ने ग्राम पंचायत बकरोआ के प्रधान और सचिव को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि सोलर लाइट को 15 दिनों के भीतर नई जगह पर स्थापित किया जाए।
गांव बागठेडू निवासी मदन लाल पुत्र हरी राम ने खंड विकास अधिकारी को दी अपनी शिकायत में बताया कि बकरोआ की पूर्व पंचायत द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत सोलर लाइट को बागठेहड़ू में एक सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया था। हालांकि, फोरलेन निर्माण के कारण वह स्थान अब उपयोगी नहीं रहा। कारण यह है कि जहां पर लाइट लगी थी वहां से गुजरने वाला आम रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में इस सोलर लाइट का लाभ सीमित हो गया। शिकायत के आधार पर मामला खंड विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ। यह शिकायत उपमंडल अधिकारी (नागरिक) घुमारवीं के माध्यम से और सीधे तौर पर जांच के लिए प्रस्तुत की गई थी।
पंचायत इंस्पेक्टर, विकास खंड घुमारवीं द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में पुष्टि हुई कि सोलर लाइट को दूसरी ओर स्थानांतरित करना उचित होगा। यह स्थान ऐसा है, जहां पास में तीन अन्य परिवार भी रहते हैं। इस स्थानांतरण से सभी परिवारों को सोलर लाइट का लाभ मिलेगा।
खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत बकरोआ के प्रधान और सचिव को निर्देश दिया है कि सोलर लाइट को जनहित को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के भीतर नियमानुसार स्थानांतरित किया जाए। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट खंड कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। बकरोआ पंचायत के उप प्रधान संजय ने कहा कि पंचायत को निर्देश मिले हैं। तय समय में सोलर लाइट को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।