बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों के मद्देनजर हिमाचल बिजली बोर्ड ने अपने उन विद्युत उपभोक्ताओं से बिलों में 15 अप्रैल 2020 तक लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लेने का निर्णय लिया है, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया है। यह निर्णय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा लिया गया।
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग व हिमाचल सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए भीड़ आदि से बचने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी दिशा में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा भी बिजली बिल भुगतान के लिए लंबी लाइनों में खड़ी होने वाली भीड़ को खत्म करने की दिशा में प्रयासों के दृष्टिगत ही इस तरह का यह निर्णय लिया गया है।
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के संयुक्त निदेशक लोक संपर्क ने बताया कि ऑनलाइन विद्युत बिल जमा करने की सुविधा विद्युत उपभोक्ताओं को कई तरीकों से उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता बिजली बोर्ड की वेबसाइट पर भी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बोर्ड के किसी भी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1912 या 1800-180-8060 पर संपर्क किया जा सकता है।