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Bilaspur News: पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित

Mon, 06 Oct 2025 11:25 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर। संवाद
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13 नवंबर को होगा, सूचियों का अंतिम प्रकाशन
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एडीसी बोले, 8 से 17 अक्तूबर तक लोग आपत्तियां करवा सकेंगे दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2025-26 के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप सोमवार को प्रकाशित कर दिया गया। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने दी।
बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में दावे और किसी भी प्रकार की आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 8 से 17 अक्तूबर तक रहेगी। पुनरीक्षण अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी की ओर से इन दावों और आपत्तियों पर 27 अक्तूबर तक निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी उपायुक्त बिलासपुर के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर है। अपीलों पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 नवंबर या उससे पहले किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सभी संबंधित खंड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह मतदाता सूची के तैयार प्रारूप का ग्राम सभा स्तर तक व्यापक प्रचार करेंगे और लोगों से प्राप्त दावे व आपत्तियों का निपटारा आयोग के निर्देशों और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) 1994 के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष रूप से करेंगे। ओम कांत ठाकुर ने बताया कि 1 अक्तूबर 2025 को 18 साल पूर्ण कर चुके व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे।
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इसके अलावा नाम जोड़ने, काटने या शुद्धि करवाने के लिए आम लोग फार्म संख्या 2, 3 और 4 भरकर संबंधित पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूची में शामिल होने से छूट गया है, तो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य फार्म भरकर दावा/आक्षेप दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी किसी एक व्यक्ति से थोक में दो या उससे अधिक फार्म एक साथ नहीं देगा। उन्होंने बताया कि आम लोग अपना नाम ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट http://sechimachal.nic.in और वोटर सारथी ऐप के माध्यम से भी जांच सकते हैं।
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