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बहू को जिंदा जलाने पर ससुर को उम्रकैद की सजा

Sun, 28 Aug 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर)
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Jail
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सत्र न्यायाधीश बहादुर सिंह की अदालत ने बहू को जिंदा जलाने के आरोप सिद्ध होने पर ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी ने अपनी बहू पर तेल डाल कर उसे जिंदा जला दिया था। इस मामले में जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने कोर्ट में 21 गवाह पेश किए। इसके आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उक्त सजा सुनाई है।
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उल्लेखनीय 8.5.2014 को जिला सलणू गांव में कमल कुमार और उसकी पत्नी अंजना अपने कमरे में थे। इसी दौरान ससुर बालक राम सेवानिवृत्त एसआई, सास राम प्यारी और देवर विजय कुमार कमरे में आ धमके। जहां उन्होंने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान राम प्यारी और विजय ने कमल पर हमला कर दिया। कमल को बचाने के लिए उसकी पत्नी अंजना आगे आई। इसी दौरान ससुर बालक राम ने अंजना पर मिट्टी का तेल डाल कर उसे आग लगा दी।

आग लगने पर अंजना घर से बाहर की ओर भागी। वहीं कमल कुमार ने किसी तरह आग को बुझाकर उसे पीएचसी बरमाण पहुंचाया। जहां से उसे हालत नाजुक होने पर बिलासपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उपचार के बाद डीआरओ शशी नेगी ने महिला के बयान दर्ज किए। इसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जबकि महिला को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। जहां 24.6.2014 को महिला ने दम तोड़ दिया।
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मामले की सुनवाई के दौरान जिला न्यायवादी संदीप अत्री ने मामले में 21 गवाह पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने सेवानिवृत्त एसआई बालक राम को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना देने के भी आदेश दिए हैं।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास, 326ए के के तहत 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना और आईपीसी की धारा 452 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने में से 20 हजार की राशि मृतक के लीगल हेयर को दी जाएगी।
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