बिलासपुर। सड़क हादसे मामले में कोर्ट से भगौड़ा घोषित किए गए अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2005 में एक सड़क हादसे को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी पर कोर्ट में मामला चला रहा था। लेकिन,आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को भगौड़ा करार दे दिया था। इसकी पुष्टि एएसपी बिलासपुर केसी राणा ने की है।
जानकारी अनुसार उद्घोषित अपराधी बिलासपुर के कोटलू-ब्राह्मणा गांव निवासी राजन कुमार पुत्र विद्या सागर को सदर थाना पुलिस की टीम ने कोटलू-ब्राह्मणा में धर दबोचा। पुलिस टीम उद्घोषित अपराधी राजन को सदर पुलिस थाना में ले आई है। 2005 में एक सड़क दुर्घटना में चालक राजन कुमार पर लापरवाही से वाहन चलाने व अन्य व्यक्तियों को घायल कर देने के आरोप में सदर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 व 187 के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह केस कोर्ट में पहुंचा, लेकिन आरोपी राजन अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने राजन को उद्घोषित अपराधी करार दे दिया। इसी दौरान पुलिस को राजन के कोटलू-ब्राह्मणा में होने की सूचना मिली, जिस पर सदर थाना पुलिस टीम में शामिल मुख्य आरक्षी सुशील कुमार, एचएचसी रोशन लाल व आरक्षी मनदीप ने कोटलू-ब्राह्मणा गांव में दबिश देकर राजन को गिरफ्तार कर लिया।