स्वारघाट (बिलासपुर)। त्योहारी सीजन के मद्देनजर आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल और बिल से ज्यादा सामान लाने व ले जाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आबकारी एवं कराधान विभाग स्वारघाट की टीम ने चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट के पास नाके के दौरान बाहरी राज्य में ई-वे बिल से अधिक स्क्रैप ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। संबंधित व्यापारी को 1 लाख 1 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। विभागीय टीम ने शुक्रवार सुबह उपरोक्त कारवाई को अंजाम दिया है। वहीं एक अन्य वाहन चालक को पंद्रह हजार चार सौ साठ रुपये का जुर्माना ठोका है।
जानकारी के अनुसार वीरवार रात सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर कमल ठाकुर की अगुवाई में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ललित मोहन और अजीत कुमार सिंह ने चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट के पास नाका लगाया था। वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान शुक्रवार सुबह करीब चार बजे टीम ने सामान ले जा रहे ट्रक नंबर एचपी 65 बी-0298 को रोका और दस्तावेज व बिल चेक किए। ट्रक चालक के पास स्क्रैप का बिल था। लेकिन बिल करीब 6 टन माल का था। जबकि ट्रक में 6 टन से ज्यादा स्क्रैप लोड था। टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यापारी को एक लाख एक हजार रुपये का जुर्माना ठोका।
जिला बिलासपुर की विभागीय टीम ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी कमल ठाकुर की अगुवाई में नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़-मनाली पर नाके के दौरान एक अन्य वाहन चालक को पंद्रह हजार चार सौ साठ रुपये का जुर्माना ठोका है।
इनसेट
चेकिंग के दौरान वाहनों के बिलों में कुछ अनियमितताओं के चलते पंद्रह हजार चार सौ साठ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। लोगों से आग्रह है कि वे बिना बिल के कोई भी सामान न खरीदें और व्यापारी भी यह ध्यान रखें कि जो भी बिल 50 हजार से अधिक हो उसका ई-वे बिल जरूर भरें।
मनोज डोगरा, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग बिलासपुर