स्वारघाट(बिलासपुर)। बिलासपुर पीओ सैल बिलासपुर की पुलिस टीम ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अदालत की ओर से घोषित उद्घोषित अपराधी को सुजानपुर टीहरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और टीम ने आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना स्वारघाट को सौंप दिया है।
उल्लेखनीय है कि 26 नबंवर 2010 को थाना स्वारघाट की पुलिस टीम ने एक्साइज बैरियर के समीप नाका लगाया हुआ था। इस दौरान बिलासपुर की तरफ से आ रहे ट्रक नंबर एचआर 69.4887 को पुलिस टीम ने जांच के लिए रोका था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पाया था कि ट्रक में दो मंजिलें बनाई गई थीं और ट्रक में कुल 40 भैंसें और 9 कटड़े ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे जिन्हें क्रूरतापूर्वक सींगो, टांगों और मुंह से बांधा हुआ था और एक-दूसरे के ऊपर फेंका हुआ था। मामले में ट्रक चालक की पहचान राजिंद्र सिंह पुत्र यशपाल सिंह गांव छजोली थाना भराड़ी जिला बिलासपुर और दूसरे व्यक्ति की पहचान सलीम पुत्र जमील निवासी सहारनपुर यूपी के रूप में हुई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना स्वारघाट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
दोनों व्यक्तियों के दोषी पाए जाने पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। कुछ समय बाद ट्रक चालक राजिन्द्र सिंह पुत्र यशपाल सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
अदालत ने दूसरे दोषी सलीम को कई बार समन, नोटिस, जमानतीय व गैरजमानतीय वारंट जारी किए लेकिन सलीम अदालत में तारीख पेशी के लिए हाजिर नहीं होता था। इसके चलते अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। इसके बाद पीओ सैल बिलासपुर ने उसकी तलाश शुरू कर दी और बिलासपुर, सुजानपुर, हमीरपुर, मंडी आदि संभावित जगहों पर तलाश करनी शुरू कर दी लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 13 मार्च 2020 को पीओ सेल प्रभारी दौलत राम, राकेश कुमार ने उद्घोषित अपराधी को सुजानपुर टीहरा मैदान से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और अपराधी को आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना स्वारघाट में पेश किया गया है।