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दीपावली पर जिले में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे पटाखे

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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने धारा-144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली त्योहार पर जिले में पटाखों के प्रयोग करने के लिए विभिन्न नियम व शर्तें निर्धारित की हैं। उपायुक्त ने इनका पालन सभी के लिए अनिवार्य किया है।
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उपायुक्त ने कहा कि ऐसे पटाखे जिनको चलाने से अधिक ध्वनि प्रदूषण व पर्यावरण दूषित होता हो उन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि पटाखों का प्रयोग दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों, न्यायालयों और धार्मिक स्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तथा अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों व ऐसे स्थान जहां आग लगने की संभावनाएं ज्यादा हों ऐसी जगहों पर पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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उपायुक्त ने जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए समयबद्ध स्थानों को निर्धारित किया जाए ताकि व्यापारियों को और आम जनता को पटाखों की खरीद करने के लिए निर्धारित किए स्थलों की जानकारी समय पर मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में पटाखों का भंडारण और बिक्री बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकेगी। विक्रेता पटाखों की बिक्री के लिए अपने क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
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