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Bilaspur News: अदालत ने 8.48 ग्राम चिट्टा रखने के आरोपी को दी जमानत

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विशेष अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके पर रिहाई के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर थाना क्षेत्र में 8.48 ग्राम चिट्टा रखने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश-2 बिलासपुर की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों में लागू कड़ी शर्तें यहां लागू नहीं होतीं।
मामले के अनुसार पुलिस ने 7-8 जुलाई की मध्यरात्रि करीब 12:10 बजे कीरतपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोका था। तलाशी लेने पर सीट के नीचे से पॉलीथिन का पैकेट बरामद हुआ, जिसमें 8.48 ग्राम चिट्टा पाया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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अदालत ने पाया कि आरोपी 8 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है और नशीला पदार्थ जब्त किया जा चुका है। रासायनिक जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के दो मामले दर्ज हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि केवल पुराने मामलों के आधार पर उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।
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अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेगा और जमानत के दौरान किसी समान अपराध में शामिल नहीं होगा। वह गवाहों को प्रभावित या धमका भी नहीं सकेगा। फैसला 20 अगस्त को सुनाया गया।
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