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कोर्ट के सहकारी सभा के पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने के आदेश

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बिलासपुर। दी जेपी प्रभावित एवं विस्थापित परिवहन सहकारी सभा खारसी में बिना बताए सदस्यता समाप्त करने का मामला अदालत में पहुंच गया है। अदालत ने सभा के प्रधान, कार्यालय सचिव, उपप्रधान, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सभा के पूर्व प्रधान के विरुद्ध पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश चीफ ज्यूडीशियल बिलासपुर हितेंद्र शर्मा की अदालत ने दिए हैं। कृष्णु राम निवासी दौड़ डाकघर डोभा जिला बिलासपुर ने अपने वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि उसकी सदस्यता उसकी सहमति के बिना ही धोखे से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दी गई।
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