बिलासपुर। कोरोना कर्फ्यू को अब 26 मई तक बढ़ा दिया गया है। जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह दिन में तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। वहीं हार्डवेयर और निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को तीन घंटे के लिए खुली रहेंगी। अब शादियों में बरात नहीं निकलेगी। शादी में पहले ही तरह 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि शादी समारोह में टेंट, कैटरिंग किराये पर लेने की अनुमति नहीं है। शादियों में पहले की तरह 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। शादी के लिए मैरिज पैलेस/हॉल, सामुदायिक सभागार, टेंट हाउस, बाहर की कैटरिंग, डीजे, बैंड आदि की अनुमति नहीं होगी। हार्डवेयर और निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें हफ्ते में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। निर्माण सामग्री से संबंधित वाहन सुुबह 8 से शाम बजे तक ही चलेंगे। इसके लिए खनन विभाग की अनुमति जरूरी है। बड़े निर्माण कार्य के मामलों में वाहनों के माध्यम से श्रमिकों की आवाजाही नहीं होगी। निर्माण स्थल पर उपलब्ध श्रमिकों को ही काम करने की अनुमति होगी। वहीं पंचायत स्तर और निजी आवास निर्माण के लिए श्रमिकों की अनुमति दी जाएगी।
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पालतू कुत्तों को सुबह-शाम घुमाने की अनुमति
पालतू कुत्ते घुमाने के लिए सुबह 6 से 7 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक का समय रहेगा। इसमें केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति दी गई है। जिला रेडक्रॉस सोसायटी बिलासपुर के सभी स्वयंसेवक जो कोविड-19 के दौरान प्रशासन की मदद कर रहे हैं उन्हें निजी वाहनों में आने-जाने की अनुमति होगी।