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तीन घंटे ही खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें, 8 से 11 बजे तक करें खरीदारी

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बिलासपुर। जिले में कोरोना कर्फ्यू के चलते 10 से 17 मई तक नए नियम लागू रहेंगे। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद जिले में जरूरी सामान की दुकानें तीन घंटे सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। नगर परिषद व एनएच पर स्पेयर पार्ट, मैकेनिक की दुकानें 8 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं बसों की आवाजाही बंद रहेगी। निजी वाहनों को आपातकालीन परिस्थितियों में ही आवाजाही करने की अनुमति होगी।
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नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं वाली दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है, जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खोला जा सकेगा। राशन, सब्जी, मीट, दूध, दहीं, फसलों के कीटनाशकों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी। नगर परिषद और एनएच पर स्पेयर पार्ट, मैकेनिक की दुकानें 8 बजे से 1 बजे तक खुली रहेंगी। औद्योगिक स्टाफ की आवाजाही के लिए चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। मेडिकल एमरजेंसी के साथ कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग व इलाज के लिए निजी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी।
उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कहा कि पहले से मौजूदा स्टॉक जैसे की सरिया, सीमेंट, रेत व बजरी आदि के साथ मनरेगा सहित सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं, लेकिन सरकार के आदेशानुसार भवन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें नहीं खुल सकती हैं। जिले में विभिन्न चेक पोस्ट पर पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188, 269 व 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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