बिलासपुर। विकास खंड सदर क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही थी। इसकी सूचना चाइल्ड लाइन, मानव सेवा संस्थान, बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोल फ्री नंबर 1098 और जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से मिली। बताया कि विकास खंड सदर क्षेत्र के एक गांव में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का विवाह करवाया जा रहा है। इसके बाद चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक रविंद्र कुमार व परामर्शकर्ता प्रवीणा कुमारी विशेष टीम के साथ नाबालिग के घर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग लड़की के परिजनों को बाल विवाह के बारे में बनाए गए कानून की जानकारी नहीं थी। इसके बाद उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें बताया गया कि नाबालिग का विवाह करवाना कानूनी अपराध है। इसके बाद लड़की के परिजनों ने बालिग होने तक उसका विवाह न करने की बात कही है। उधर, समन्वयक चाइल्ड लाइन ने बताया कि सूचना मिलते ही बाल विवाह को रुकवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। बाल विवाह को रुकवा दिया गया है। लोगों से अपील की है कि बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने में सहयोग करें।