बिलासपुर। जनपद में मत्स्य पालन एवं मछली की बिक्त्रस्ी को बढ़ावा देने के लिए जिला दंडाधिकारी राजेश्वर गोयल ने शुक्त्रस्वार को कोरोना संक्त्रस्मण को देखते हुए जिले में बनाए गए कन्टेनमेंट एवं बफर जोन को छोड़कर शेष सभी उपमंडल क्षेत्रों में मछली बेचने वालों व्यापारियों के लिए कर्फ्यू पास जारी करने का आदेश दिया है।?उन्होंने इससे संबंधित गतिविधियों के लिए निदेशक मत्स्य विभाग एवं विभाग के अन्य प्राधिकृत अधिकारियों को नामित किया है।?यह छूट सिर्फ अंतर जनपद में ही मान्य होगा।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जैसे की जिले में भारी संख्या में लोग मत्स्य और इससे संबंधित गतिविधियों के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इन गतिविधियों के लिए उन्हें कर्फ्यू पास की आवश्यकता रहेगी। इसलिए निदेशक मत्स्य विभाग तथा विभाग के अन्य प्राधिकृत अधिकारी अंतर जिला के लिए कोविड.19 से प्रभावित जिलों को छोड़कर उत्पादन के क्त्रस्य.विक्त्रस्य के लिए कर्फ्यू पास जारी करने के लिए सक्षम होंगे।