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Bilaspur: हाईकोर्ट ने सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन देने को कहा, एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़ा है मामला

Fri, 12 May 2023 08:36 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

बिलासा देवी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक जमीन मामले पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन को तत्काल देने के लिए कहा है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए दायर जनहित याचिका कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार पर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव पेश हुए और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही के पक्ष एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत हैं।
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आगे कहा कि संपूर्ण विकास के लिए 1018.48  एकड़ भूमि एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। राज्य शासन उसके एवज में राशि प्रदान करने के लिए तैयार है और अभी तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि नाइट लैंडिंग के लिए देने के लिए सेना भी तैयार है। राज्य ने भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है। इसलिए उक्त चिन्हित भूमि पर कार्य शुरु करने की अनुमति दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया। जिससे नाइट लैंडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी आएगी।
 
सुनवाई के दौरान बिलासपुर भोपाल उड़ान बंद करने के मामले में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को एलाइंस एयर पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 
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एयरपोर्ट एप्रोच रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च न्यायालय के सामने से एयरपोर्ट) के प्रगति के संबंध में महाधिवक्ता ने बताया कि कार्य तेजी से चल रहा है और एप्रोच रोड की जमीन पर जो अवैध कब्जाधारी हैं। उन्हें हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
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