व्यावसायिक मात्रा से काफी कम बरामदगी, एक लाख के निजी मुचलके पर मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। टैक्सी से 16.23 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय नविश भारद्वाज की अदालत ने कहा कि बरामद नशीला पदार्थ छोटी मात्रा से अधिक, लेकिन व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है। इसलिए व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों में लागू एनडीपीएस अधिनियम की कड़ी जमानत शर्तें यहां लागू नहीं होतीं। मामला सदर थाना बिलासपुर में 17 अगस्त को दर्ज हुआ था। पुलिस ने पट्टा फोरलेन के पास टैक्सी रोककर तलाशी ली थी। इसमें पिछली सीट पर बैठे दो युवकों के बीच रखे पॉलीथिन पैकेट से 16.23 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ पहले से मामले दर्ज होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि केवल आपराधिक मामले दर्ज होना दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत दी गई।