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उपायुक्त ने कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिलाई शपथ

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वोट के लिए पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र होंगे मान्य
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उपायुक्त ने कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिलाई शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने लोकतंत्र में कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए शपथ दिलाई। कहा कि आस्थाएं परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की अक्षुणता को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन के अपना वोट डालें।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में अन्य 12 पहचान पत्रों को दिखाकर वोट डाला जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस से जारी पासबुक, स्वास्थ्य बीमा अथवा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य केंद्र अथवा अन्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी के लिए विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य पहचान पत्र शामिल हैं। पोलिंग पार्टियों द्वारा इलेक्शन बूथ की स्थापना के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोलिंग एजेंटों की गतिविधियों के संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी।
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लोक संपर्क अधिकारी संजय सूद ने दिलाई शपथ
जिला लोक संपर्क अधिकारी संजय सूद ने लोकतंत्र में आस्थाएं, परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की अक्षुण्णता को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के कर्मचारियों को शपथ दिलवाई।
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