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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली नियमित जमानत

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विशेष अदालत बिलासपुर ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई के दिए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर थाना क्षेत्र में 8.23 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपी को विशेष अदालत बिलासपुर से नियमित जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि जमानत आदेश का प्रभाव मामले के गुण-दोष पर नहीं माना जाएगा। अभियोजन के अनुसार 17 जून को सदर थाना पुलिस नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कीरतपुर की ओर से बिलासपुर की तरफ चिट्टा लेकर आ रहे हैं। सूचना को नियमानुसार दर्ज करने के बाद पुलिस ने नाका लगाया और संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोक लिया। स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल की पिछली सीट के नीचे बने बॉक्स से 8.23 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपी की आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा गया कि बरामद मादक पदार्थ इंटरमीडिएट श्रेणी में आता है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के कड़े प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। अदालत ने यह भी माना कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है तथा आरोपी की आगे हिरासत आवश्यक नहीं है। अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपी प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहेगा, जांच में सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
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