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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी में आरोपी को जमानत

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एक लाख के निजी मुचलके और दो जमानती पर दी राहत
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आरोपी पर पांच अन्य एनडीपीएस मामले भी लंबित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं की विशेष अदालत ने 8.72 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को जमानत याचिका मंजूर करते हुए आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए। आरोपी एक अगस्त से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं।
घुमारवीं थाना के तहत एक अगस्त की शाम करीब 5:50 बजे पुलिस टीम मजहासू में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कंदरौर की ओर से आई बस को जांच के लिए रोका गया। सीट नंबर 12 के पास बैठे व्यक्ति की सीट के नीचे छिपाए पारदर्शी पॉलीथिन पैकेट की जांच की गई। पुलिस के अनुसार इसमें 8.72 ग्राम चिट्टा मिला। अभियोजन के अनुसार उससे जली हुई फॉयल की पन्नियां और नकदी भी मिली थी।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है। अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
पांच अन्य मामले लंबित होने का भी उल्लेख
अभियोजन के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के पांच अन्य मामले पहले से दर्ज और लंबित हैं। अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया, लेकिन कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी से कोई और बरामदगी नहीं की जानी है और जांच के लिए उसकी हिरासत आवश्यक नहीं है।
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अदालत के अनुसार आरोपी को जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होना होगा। अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन जमानत रद्द करवाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।
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