बैंक, बिजली-पानी बिल और वैवाहिक विवादों का आपसी सहमति से होगा निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर के अलावा घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में लोक अदालत की पीठें मामलों का निपटारा करेंगी। इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े समझौता योग्य विवादों का भी आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा करवाया जा सकता है। न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकार अपने मामले लोक अदालत में रख सकते हैं। वहीं, न्यायालय में लंबित नहीं हुए विवादों के पक्षकार भी आपसी समझौते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट डिजिटल मोटर वाहन चालान का निपटारा लोक अदालत से पहले ऑनलाइन ई-पेमेंट के माध्यम से भी किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर भी चालान का निपटारा करवा सकते हैं।
निशुल्क कानूनी सहायता के लिए यहां करें संपर्क
निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण को ई-मेल के माध्यम से भी अपनी समस्या भेजी जा सकती है।