रिवालसर (मंडी)। चेक बाउंस मामले में रत्ती के मलथेहर निवासी सती चंद चौहान को एक साल की सजा सुनाई गई है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 सुंदरनगर के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने सती चंद को चेक बाउंस पर दोषी पाया और एक साल की सजा के साथ एक लाख 80 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ता को वापस करने का फैसला सुनाया। सती चंद ने बल्ह के खांदला (कुम्मी) निवासी हेम सिंह से दो साल पूर्व डेढ़ लाख रुपये की राशि ली थी। राशि लौटाने के लिए सती चंद ने चेक हेम सिंह को दिया था, मगर यह चेक बाउंस हो गया। हेम सिंह ने चेक बाउंस मामले को मंडी कोर्ट से न्याय की गुहार लगाते हुए चुनौती दी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदरनगर कोर्ट नंबर 2 के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सती चंद को चेक बाउंस मामले पर दोषी पाया और एक साल की सजा एवं हेम सिंह को एक लाख अस्सी हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।