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नवरात्रों में टोबा से श्रीनयनादेवी तक भारी वाहनों की नो एंट्री

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बिलासपुर। नवरात्रों के दौरान टोबा से श्रीनयनादेवी तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इस दौरान केवल उक्त क्षेत्र में बसें और छोटे वाहन की चल पाएंगे। इसके अलावा नवरात्रों के दौरान हथियार ले पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 18 से 26 मार्च तक लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड बाजा बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने आदेश जारी करते कहा कि मेलों के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर और टैंपो टोबा से आगे नहीं आ पाएंगे।
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इसके अलावा ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपो जो सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा गड़ामोड़ा व ग्वालथाई, भाखड़ा टोबा से आगे नहीं आने दिया जाएगा। इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही माता श्रीनयना देवी के दर्शन के लिए आ सकेंगे।
मेला मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई सूचना प्रसारित करनी होगी तो वह कंट्रोल रूम से ही प्रसारित की जाएगी। मेलों के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने और बांस की टोकरी का प्रयोग करने पर रोक रहेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना कोट के क्षेत्र में 18 से 26 मार्च तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार लाने व ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल और अन्य शस्त्र सेना पुलिस बल कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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नवरात्र मेलों के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। समस्त कार्यपालक दंडाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 17 मार्च शाम 5 बजे तक मेला अधिकारी श्रीनयनादेवी में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। इन अधिकारियों की तैनाती सेक्टर मैजिस्ट्रेट के तौर पर की गई है।
उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने बताया कि नवरात्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कर्म चंद नायब तहसीलदार घुमारवीं, प्यारे लाल शर्मा नायब तहसीलदार कार्यालय मुख्य अरण्यपाल वन बिलासपुर को कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है। टोबा से आगे केवल बसें और छोटे वाहन की आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा का प्रबंध किया जाएगा।
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