बिलासपुर। निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान करवाने के लिए जिला में धारा 144 लागू हो गई है। मंगलवार शाम पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार भी पूरी तरह से बंद हो गया है। अब कोई भी चार से अधिक की संख्या में समूह बनाकर नहीं घूम सकता है। अब प्रत्याशियों ने भी डोर-टू-डोर प्रचार शुरू कर दिया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि 9 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे जिला में धारा 144 लागू की गई है। मंगलवार शाम पांच बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी नुक्कड़ सभा, जनसभा और लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार नहीं कर पाएगा।
सात नवंबर सायं 5 बजे से 10 नवंबर शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। पांच या पांच से अधिक समूहों में लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सुरक्षा अधिकारियों और निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, बैनर, डंडे, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री व लाऊड स्पीकर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक पार्टियों या प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार करने की कोई मनाही नहीं होगी। जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मंगलवार शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से बंद हो गया है।