बिलासपुर। जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत ने वाहन का ऋण न चुकाने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को एक महीने की सजा सुनाई है। आरोपी कोठी-रानीकोटला निवासी वीरेंद्र कुमार और गारंटर रूप लाल को एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में चलेगा इसकी अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
अभियोजक पक्ष के अधिवक्ता सतपाल मन्हास ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र कुमार ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी से फरवरी, 2011 में 7 लाख 37 हजार रुपये का वाहन ऋण लिया। ऋण की कुछ किस्तें तो अदा कीं। लेकिन, उसके बाद किस्तें देना बंद कर दीं। इसके बाद कंपनी ने आरबीटरेटर के पास अपील दायर कर दी। वीरेंद्र को ऋण के 8 लाख 46 हजार 963 रुपये चुकाने के निर्देश दिए। लेकिन, आरोपी ने ऋण अदा नहीं किया। वर्ष 2014 में कंपनी ने चंडीगढ़ न्यायालय में याचिका दायर कर दी जो बाद में जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत में स्थानांतरित हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने वीरेंद्र व गारंटर रूप लाल को एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि मामले में फाइनल फैसला आना अभी बाकी है।